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- वक्फ बोर्ड के नामांतरण आवेदन के संबंध में भूमि अंतरण पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं…सोशल मीडिया में प्रसारित भ्रामक जानकारियों के संबंध में जिला प्रशासन ने जारी किया प्रेस नोट….
वक्फ बोर्ड के नामांतरण आवेदन के संबंध में भूमि अंतरण पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं…सोशल मीडिया में प्रसारित भ्रामक जानकारियों के संबंध में जिला प्रशासन ने जारी किया प्रेस नोट….
वक्फ बोर्ड के नामांतरण आवेदन के संबंध में भूमि अंतरण पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं…
सोशल मीडिया में प्रसारित भ्रामक जानकारियों के संबंध में जिला प्रशासन ने जारी किया प्रेस नोट….
दुर्ग । सोशल मीडिया में एक खबर प्रसारित की गई है। इसमें आधे दुर्ग शहर में वक्फ बोर्ड का दावा कहते हुए वायरल खबर प्रसारित की जा रही है। इसे संज्ञान में लेते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट में इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई ने बताया कि खसरा नंबर 21/2, 21/3, 29/2, 146/4, 109 निजी भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है। उक्त खसरे को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर के नाम पर नामांतरण के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छग राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर द्वारा आवेदन किया गया है। उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर वर्तमान में कोई भूमि अंतरण की कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त आवेदन पर नियमानुसार परीक्षण के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें।