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विद्युत चोरी पर कानूनी प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी के लिए सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं के लिए विधिक सेमीनार का आयोजन…

विद्युत चोरी पर कानूनी प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी के लिए सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं के लिए विधिक सेमीनार का आयोजन…


दुर्ग – छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र के क्षेत्रीय मुख्यालय स्थित बहुद्देशीय हॉल में आयोजित दो दिवसीय विधिक सेमीनार के तहत विद्युत चोरी प्रकरणों के संबंध में कानूनी प्रक्रिया एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के संदर्भ में विद्युत कंपनी के अधिकारियों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई। इस सेमीनार में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता एम.जामुलकर एवं वितरण कंपनी द्वारा अंनुबंधित अधिवक्ता विजय कसार द्वारा दुर्ग क्षेत्र के सहायक एवं कनिष्ठ अभियंताओं को कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत किये जाने वाले समस्त दस्तावेजी कार्यवाही से लेकर न्यायालीन प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया गया।
विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 तथा विद्युत चोरी प्रकरण पर कानूनी प्रक्रिया का पालन” विषय पर आयोजित इस सेमीनार मेें मुख्य अभियंता एम.जामुलकर ने कहा कि विद्युत चोरी के प्रकरणों पर सभी कानूनी प्रक्रियाओं का नियमानुसार पालन किये जाये। उन्होने उपस्थित अधिकारियों को सेमीनार में दी जा रही विविध जानकारियों को शतप्रतिशत अमल में लाने पर जोर दिया। वितरण कंपनी द्वारा अंनुबंधित अधिवक्ता विजय कसार ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि बिजली चोरी के प्रकरणों में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत पंजीबद्ध मामलों में माननीय न्यायालय के मापदण्ड अनुसार प्रकरणों की तैयारी किये जाये। उन्होंने इस सेमीनार में उपस्थित अधिकारियों के विविध विषयों, सवालों एवं इससे संबधित समस्याओं के निदान हेतु उपाय भी सुझाए। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता एच.के.मेश्राम, अधीक्षण अभियंता द्वय एस.आर.बांधे एवं ए.के.गौराहा, वरिष्ठ कल्याण अधिकारी श्री डी.के.डूम्भरे, कार्यपालन अभियंता द्वय श्रीमती सनीली चौहान एवं श्रीमती ममता कश्यप, विधि अधिकारी सुश्री रश्मि शर्मा एवं प्रकाशन अधिकारी श्रीमती माया चन्द्राकर सहित दुर्ग क्षेत्र के समस्त सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता उपस्थित हुए।

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