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छत्तीसगढ़ में अब विभिन्न श्रेणी के लोगों को फ्रंट लाईन वर्कर मानते हुए उनका टीकाकरण किया जाएगा….

 

छत्तीसगढ़ में अब विभिन्न श्रेणी के लोगों को फ्रंट लाईन वर्कर मानते हुए उनका टीकाकरण किया जाएगा।

➡️ राज्य के पत्रकार, वकील व उनके परिजन
➡️ स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिभाषित कोमार्बिडिटी वाले व्यक्ति
➡️ भोजन प्रदाय करने वाले एवं सब्जी विक्रेता, बस ड्राइवर कंडक्टर
➡️ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन
➡️ पंचायत सचिव/कर्मी, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता
➡️ इंस्टीट्यूशनल केयर में रहने वाली महिलाएं, गांव के कोटवार एवं पटेल
➡️ राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और उनके इमिडियेट परिजन

➡️ वृद्धाश्रम में, महिला देखभाल केन्द्रों एवं बाल देखभाल में कार्यरत व्यक्ति
➡️ शमशान, कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति
➡️ दिव्यांग व्यक्ति, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे- प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी
➡️ कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए व्यक्ति, राज्य शासन द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति को भी शामिल किया गया है…

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