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दुर्ग जिले में धारा 144 लागू….. कलेक्टर ने जारी किया आदेश……

दुर्ग –   दुर्ग जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया।

जारी आदेश के अनुसार होली मिलन व अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं मिलेगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त पर कढ़ाई का पालन करते हुए अधिकतम पांच व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। दुर्ग जिले के सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्थदंड आरोपित किया जाएगा। अर्थदंड नहीं देने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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