• Chhattisgarh
  • सात दिवस के भीतर शेष बकाया राशि जमा नहीं किया तो होगी निरस्तीकरण की कार्रवाई, दावा-आपत्ति के लिए 7 दिन का समय…..

सात दिवस के भीतर शेष बकाया राशि जमा नहीं किया तो होगी निरस्तीकरण की कार्रवाई, दावा-आपत्ति के लिए 7 दिन का समय…..

 

दीनदयालपुरम खुर्सीपार में निर्मित दुकानों के 39 आबंटितीयो ने सालों से नहीं दिया किराया, समेकित कर भी है बकाया, सात दिवस के भीतर शेष बकाया राशि जमा नहीं किया तो होगी निरस्तीकरण की कार्रवाई, दावा-आपत्ति के लिए 7 दिन का समय…..

भिलाई नगर/ भिलाई नगर निगम जनसंपर्क अधिकारी ने बताया नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत दीनदयाल पुरम खुर्सीपार में निर्मित 60 दुकानों के 39 आबंटितीयो के द्वारा आबंटित दुकान का नियमित रूप से किराया एवं समेकित कर की राशि निगम में जमा नहीं की जा रही है! ऐसे आबंटिती को सात दिवस के भीतर बकाया राशि को जमा करने सूचना पत्र जारी किया गया है, इससे पूर्व तीन बार नोटिस जारी की जा चुकी है! बकायादारो द्वारा सात दिवस के भीतर यदि शेष बकाया राशि जमा नहीं किया जाता है तो आबंटित दुकानों को निरस्तीकरण करने की कार्यवाही की जाएगी! जिसका दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने सात दिवस का समय निर्धारित किया गया है! तथा बकायेदारों की सूची निगम मुख्य कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की गई है! सात दिवस के भीतर निगम मुख्य कार्यालय के कक्ष क्रमांक 16 योजना विभाग में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं! निर्धारित तिथि के समाप्त होने के पश्चात दावा-आपत्ति पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा!
*

ADVERTISEMENT