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निगम की अपील,अप्रैल में टैक्स जमा करें, नहीं लगेगी पेनाल्टी; 1 मई के बाद 17% तक सरचार्ज,
निगम की अपील,अप्रैल में टैक्स जमा करें, नहीं लगेगी पेनाल्टी; 1 मई के बाद 17% तक सरचार्ज,
निगम सख्त,बकायादारों से घर-घर वसूली, अप्रैल में टैक्स पर छूट का मौका,
30 अप्रैल तक संपत्तिकर जमा करें, पेनाल्टी से पाएं पूरी राहत,
करदाता ध्यान दें: 25 दिन शेष, समय पर टैक्स जमा कर बचें अतिरिक्त शुल्क से,
दुर्ग। नगर पालिक निगम, दुर्ग।नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा संपत्तिकर (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। यह निर्णय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक करदाता समय पर कर जमा कर शासकीय छूट का लाभ प्राप्त कर सकें।
अप्रैल माह के अंत तक संपत्तिकर जमा करने वाले करदाताओं से किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नहीं ली जाएगी। वहीं, 1 मई 2026 के बाद पिछले वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 17 प्रतिशत तक सरचार्ज वसूला जाएगा।
वर्तमान में अंतिम तिथि तक केवल 25 दिन शेष हैं। निगम प्रशासन द्वारा करदाताओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपना बकाया कर जमा कर छूट का लाभ उठाएं एवं अतिरिक्त शुल्क से बचें।
राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है कि आगामी दिनों में घर-घर जाकर बकायादारों से वसूली की जाए तथा नागरिकों को ऑनलाइन टैक्स भुगतान के लिए भी प्रेरित किया जाए।
साथ ही, आयुक्त द्वारा राजस्व अमले को निर्देश दिए गए हैं कि वसूली के दौरान टीम अपनी गतिविधियों की फोटो व्हाट्सएप पर अपडेट करें, ताकि कार्य की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके।
शनिवार-रविवार अवकाश के बावजूद बड़ी संख्या में नागरिकों का निगम कार्यालय पहुंचकर टैक्स जमा करना, शहरवासियों की जागरूकता और सहयोग को दर्शाता है।
निगम प्रशासन की अपील
निगम प्रशासन समस्त करदाताओं से अपील करता है कि वे 30 अप्रैल 2026 से पूर्व अपना संपत्तिकर जमा कर शासकीय छूट का लाभ प्राप्त करें तथा किसी भी प्रकार की पेनाल्टी या दंडात्मक कार्यवाही से बचें। समय पर कर भुगतान कर शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
behtarsamvad
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