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उद्योगों, कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों…कर्मचारियों एवं किरायेदारों…पीजी के अब चरित्र सत्यापन कराना होगा अनिवार्य….
उद्योगों, कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों…कर्मचारियों एवं किरायेदारों…पीजी के अब चरित्र सत्यापन कराना होगा अनिवार्य….
> थानों से प्राप्त करना होगा चरित्र सत्यापन फार्म ।
> पुलिस अधीक्षक, दुर्ग व्दारा जारी किया गया निर्देश ।
भिलाई। आज पुलिस अधीक्षक जिला-दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला (भापुसे) द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना / चौकी प्रभारियों की बैठक ली गयी। बैठक के दौरान प्रत्येक थाना/चौकी क्षेत्र में संचालित उद्योंगों, कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार किराये के आवासों में निवासरत व्यक्तियों एवं पी.जी. के रूप में निवासरत लोगों के भी चरित्र सत्यापन के निर्देश दिये गये। इस संबंध में चरित्र सत्यापन फार्म जारी किया गया है, जिस पर जानकारी का इन्द्राज कर सत्यापन किया जाएगा। यदि किसी भी उद्योगों, कंपनियों में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों, किरायेदारों, पीजी का चरित्र सत्यापन संबंधितों व्दारा नहीं कराया जाता है और यदि उनके अपराध में संलिप्तता रहती है तो इसके लिये संबंधित उद्योग, कंपनियों के संचालक, मकान मालिक स्वयं जिम्मेदार होगें ।
बैठक में श्री वेदव्रत सिरमौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, दुर्ग श्री सुखनंदन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, श्री अभिषेक झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर, सुश्री ऋचा मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात के साथ ही नगर पुलिस अधीक्षकगण, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी एवं समस्त थाना / चौकी प्रभारी उपस्थित थे ।