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- मतगणना 4 जून को, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी… मतगणना स्थल श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई के 300 मीटर की परिधि पर प्रभावशील रहेगा…
मतगणना 4 जून को, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी… मतगणना स्थल श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई के 300 मीटर की परिधि पर प्रभावशील रहेगा…
मतगणना 4 जून को, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी…
मतगणना स्थल श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई के 300 मीटर की परिधि पर प्रभावशील रहेगा…
दुर्ग । भारत निर्वाचन आयोग नईदिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतगणना का कार्य 04 जून 2024 को संपन्न होगा। जिले में लोक शांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु मतगणना केन्द्र श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई जिला दुर्ग के 300 मीटर की परिधि तक अवैधानिक कृत्य प्रतिबंधित रहेगा। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 07 दुर्ग में 07 मई 2024 को मतदान संपन्न हो चुका है। 4 जून को मतगणना का कार्य श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई के भवन में प्रातः 8ः00 बजे से किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिले के अंतर्गत मतगणना केन्द्र श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई के 300 मीटर की परिधि पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर मतगणना स्थल पर नही जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल या या अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतगणना अभिकर्ता सशस्त्र जुलूस नही निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा, न ही चस्पा करेगा। जिले के अंदर मतगणना केन्द्र के आस-पास कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और न ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह व व्यक्ति के विरूद्ध धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से संभव नहीं हैं, यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है।
यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नही होगा जिन्हें निर्वाचन कार्य को संपादन करने, मतगणना से संबंधित कार्य हेतु अधिकृत व्यक्ति (पासधारी) एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने हेतु अधिकारी-कर्मचारी व सुरक्षा बल को नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। यह आदेश मतगणना दिनांक 4 जून को प्रातः 6 बजे से लोकसभा निर्वाचन कार्य मतगणना संपन्न होते तक की अवधि के लिए दुर्ग जिले में स्थापित मतगणना स्थल श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जुनवानी भिलाई में प्रभावशील रहेगा।