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होम आइसोलेशन का नियम तोड़ा तो अब 1000 जुर्माना

लाॅकडाउन खत्म होने के पहले खोली दुकान, निगम ने वसूला जुर्माना
– मछली पकड़ने तालाब पहंुचे युवकों को फटकार
रिसाली. छटवे चरण लाॅकडाउन के अंतिम दिन नियम तोड़ने वालों से रिसाली निगम के अधिकारी सख्ती से पेश आए। बुधवार को कुल 10 हजार 4 सौ जुर्माना वसूला गया। इसमें दुकान संचालक व आम नागरिक शामिल है। पूर्ण लाॅकडाउन के अंतिम दिन आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे व नोडल अधिकारी रमाकांत साहू अलग-अलग क्षेत्र का दौरा किया।
पूर्ण लाॅकडाउन के अंतिम दिन राजस्व निरीक्षक अनिल मेश्राम, सहायक राजस्व निरीक्षक विनोद शुक्ला, रामेश्वर निषाद, टेकराम हरिन्द्रवार की टीम स्टेशन मरोदा, मरोदा व नेवई क्षेत्र भ्रमण करने के बाद रिसाली मार्केट पहुंची थी। यहां आई. आई. आई. एफ. एल गोल्ड और जन्नत किराना दुकान खुला होने पर 5-5 हजार जुर्माना वसूल किया। इसी तरह बिना मास्क पहनकर घरों से निकलने पर 2 लोगों से 400 रूपए जुर्माना वसूल किया गया।

तालाब किनारे लगी भीड़
क्षेत्र भ्रमण के दौरान रिसाली स्थित तालाब में मछली पकड़ने वालों का जमघट होने पर निगम के कर्मचारियों ने भीड़ को हटाया। वहीं दो युवकों के साथ टीम के सदस्य सख्ती से पेश आए। लाॅकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड बैठक कराया गया।

10 दिन में 30 हजार जुर्माना
कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया था। मेडिकल व दूध को छोड़ सभी दुकानों को 30 सितंबर मध्यरात्रि तक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिए थे। नियमों का उल्लंघन करने पर निगम ने 10 दिनों में कुल 30 हजार 300 जुर्माना वसूला।

लाॅकडाउन 1 अक्टूबर से प्रभावशील नही रहेगा। अपर कलेक्टर व रिसाली निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने बताया कि कोविड 19 के तहत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित है। रात 8 बजे तक ही दुकान खुले रहेंगे। वहीं बिना मास्क घुमने वालों से 100, होम क्वारेंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर 1000, सार्वजनिक स्थल में थूकते पाए जाने पर 100 व दुकानों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 200 रूपए जुर्माना वसूला जाएगा।

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