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सोमवार को सुबह 6 से 10 बजे तक शहर में राखी की दुकानें, स्टॉल व मिठाई दुकानें खोली जा सकेंगी।
भिलाई । तमाम असमंजस के बीच आखिरकार रक्षाबंधन को देखते हुए जिला कलेक्टर ने सोमवार को राखी व मिठाई की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है । कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सोमवार को सुबह 6 से 10 बजे तक शहर में राखी की दुकानें, स्टॉल व मिठाई दुकानें खोली जा सकेंगी। इस दौरान दुकानों में लॉकडाउन के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। शेष दुकानों पर पाबंदी रहेगी।
दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे द्वारा जारी आदेश के मुताबिक रक्षाबंधन को देखते हुए 3 अगस्त को केवल एक दिन के लिए जिले में राखी व मिठाई की दुकानों को अनुमति दी जाती है। यह दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक ही संचालित होंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क का उपयोग अनिवार्य होगा। शेष कंडिकाएं पूर्व में जारी आदेश के अनुसार ही होंगी।