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280 लापरवाह वाहन चालको के लायसेंस सस्पेंड हेतु परिवहन विभाग भेजा गया….

 

पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर इस वर्ष विगत 04 में कुल-280 लापरवाह वाहन चालको के लायसेंस सस्पेंड हेतु परिवहन विभाग भेजा गया….

परिवहन विभाग द्वारा सभी वाहन वाहन चालको के लायसेंस सस्पेड किया गया…

माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार 07 मोटर व्हीकल एक्ट के धाराओं के तहत वाहन चालक का लायसेंस सस्पेंड करना आदेशित है…

दुर्ग । पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर एवं सतीष ठाकुर, श्री सतांनद विध्यराज, उप पुलिस अधीक्षक, यातायात* के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा इस वर्ष विगत 04 माह में 280 लापरवाह वाहन चालको के लायसेंस सस्पेंड करने हेतु परिवहन विभाग को प्रेषित किया गया है जिसमें परिवहन विभाग द्वारा सभी वाहन चालको का लायसेंस को सस्पेंड किया गया है यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा 280 प्रकरण में से 204 प्रकरण छ.ग. राज्य के सभी जिलों एवं 76 प्रकरण अन्य राज्यों के वाहन चालको का भेजा गया है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के 07 धाराओं जिसमें तेज रफ्तार वाहन चालन, रेड सिग्नल जम्प, शराब सेवन कर वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना, विपरीत दिशा से वाहन चालन करना एवं माल वाहक में ओवर लोड माल ले जाना में वाहन चालको के लायसेंस सस्पेड करने निर्देशित किया गया है।

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