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फसल बीमा रथ को कलेक्टर ने दिखाई हरी झण्डी….
फसल बीमा रथ को कलेक्टर ने दिखाई हरी झण्डी….
दुर्ग । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिले में अधिकाधिक कृषकों को बीमा अवरण में सम्मिलित करने हेतु फसल बीमा प्रचार रथ का शुभारम्भ किया गया है। शुभारंभ के अवसर पर कलेक्टर श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा एवं श्री अश्वनी देवांगन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग ने फसल बीमा रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री ललित मोहन भगत, उप संचालक कृषि दुर्ग, श्रीमति सुचित्रा दरबारी सहायक संचालक कृषि, दुर्ग एवं अन्य अधिकारीगण, बीमा कम्पनी एच.डी एफ.सी. अरगो जी आई सी. के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी वर्ष 2023-24 योजना के क्रियान्वयन हेतु फसल बीमा कराने की प्रारम्भिक तिथि 06 दिसम्बर 2023 एवं अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गई है। योजना में गेहूँ सिंचित एवं असिंचित, चना, अलसी, सरसों इत्यादि फसलों को शामिल किया गया है। इस योजना से किसानों को प्रतिकुल मौसम, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टी आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी।
ऋणी किसानः जो ऋणी कृषक इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी विकल्प चयन (आउटपुट) प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रबी के लिये 24 दिसंबर 2023 तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जायेगा। साथ ही कृषकों को अपना आधार रबी के लिए अंतिम तिथि में अथवा उससे पूर्व अपडेट कराना होगा।
अऋणी किसानः फसल लगाने वाले सभी अऋणी किसान को प्रस्ताव पत्र के साथ नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर/आईएफएससी कोर्ड/बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर एवं बटाईदार/कास्तकार/साझेदार किसानों के लिए फसल साझा/कास्तकार का घोषणा पत्र इत्यादि दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
बीमा हेतु प्रीमियम राशि दर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनातंर्गत आने वाली फसल हेतु प्रति हेक्टेयर ऋण मान राशि एवं प्रीमियम राशि निर्धारित है। जिसके अनुसार गेहूॅं सिंचित हेतु बीमित राशि (प्रति हेक्टेयर) 35 हजार रूपए, प्रीमियम राशि प्रति हेक्ट. 1.50 प्रतिशत की दर से 525 रूपए एवं प्रीमियम राशि प्रति एकड़ 1.50 प्रतिशत की दर से 210 रूपए है। इसी प्रकार गेहूॅं असिंचित हेतु बीमित राशि (प्रति हेक्टेयर) 23 हजार रूपए, प्रीमियम राशि प्रति हेक्ट. 1.50 प्रतिशत की दर से 345 रूपए एवं प्रीमियम राशि प्रति एकड़ 1.50 प्रतिशत की दर से 138 रूपए, चना हेतु बीमित राशि (प्रति हेक्टेयर) 39 हजार रूपए, प्रीमियम राशि प्रति हेक्ट. 1.50 प्रतिशत की दर से 585 रूपए एवं प्रीमियम राशि प्रति एकड़ 1.50 प्रतिशत की दर से 234 रूपए, अलसी हेतु बीमित राशि (प्रति हेक्टेयर) 16 हजार रूपए, प्रीमियम राशि प्रति हेक्ट. 1.50 प्रतिशत की दर से 240 रूपए एवं प्रीमियम राशि प्रति एकड़ 1.50 प्रतिशत की दर से 96 रूपए एवं सरसो हेतु बीमित राशि (प्रति हेक्टेयर) 23 हजार रूपए, प्रीमियम राशि प्रति हेक्ट. 1.50 प्रतिशत की दर से 345 रूपए एवं प्रीमियम राशि प्रति एकड़ 1.50 प्रतिशत की दर से 138 रूपए है। कृषकों को सूचित किया जाता है कि निर्धारित तिथि 24 दिसंबर 2023 के भीतर सभी दस्तावेज कृषि कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य है।