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अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्यवाही… जहा हो रही प्लाटिंग वहां करे जांच …अनुमति नही होने पर लोगो को सूचना देने लगाए बोर्ड ….रजिस्ट्री पर बेन लगाने निगम लिखेगा पत्र…
अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्यवाही…
जहा हो रही प्लाटिंग वहां करे जांच …अनुमति नही होने पर लोगो को सूचना देने लगाए बोर्ड ….रजिस्ट्री पर बेन लगाने निगम लिखेगा पत्र…
रिसाली – सस्ते और आसान किस्तों में प्लाट खरीदने वालों को सावधान करने नगर पालिक निगम रिसाली जल्द ही बोर्ड लगाएगा। वही रजिस्ट्री पर बैन करने रजिस्टार को पत्र भी लिखा जा रहा है। क्षेत्र में हो रही अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिलने पर आयुक्त आशीष देवांगन ने उक्त निर्देश दिए है।
नगर एवं ग्राम निवेश से नक्शा पास कराए बिना कृषि भूमि पर कालोनी बनाने का खेल लंबे समय चल रहा है। रिसाली निगम क्षेत्र में भी आधा दर्जन से ज्यादा जगह पर इसी तरह का कार्य किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर आयुक्त आशीष देवांगन ने सुबह धनोरा रोड रिसाली क्षेत्र का भ्रमण किया। एम आई सी सदस्य चन्द्रभान सिंह ठाकुर व अनूप डे भी मौजूद थे। इस दौरान अवैध प्लाटिंग की शिकायत सही पाई गई। खेत व मैदान में मुरम से सड़क बनाकर प्लाटिंग किया जा रहा है। अलग अलग खसरा नंबर पर काटे प्लॉट का टाउन एन्ड कंट्री प्लानिग से नक्शा को पास भी नही कराया गया है। आयुक्त ने निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि पहले लोगो को जागरूक करने बोर्ड लगाए। साथ ही रजिस्टार को रजिस्ट्री पर रोक लगने पत्र लिखने कहा है। निरिक्षण के समय सब इंजीनियर अखिलेश गुप्ता , गोपाल सिन्हा , राजस्व अधिकारी हरचरण सिंह अरोरा व संजय वर्मा आदि उपस्थित थे।
निगम ने किया स्पस्ट
आयुक्त ने निर्देश दिए कि अधिकारी अवैध कालोनी में सुविधाएं देने किसी तरह के योजना व प्रस्ताव न बनाए। अवैध कालोनी का सर्वे कर पहले सूची बनाए। इन क्षेत्र से आने वाले आवेदन पर किसी तरह का एनओसी न दे।
ऑन लाइन आवेदन को करे निरस्त
निगम आयुक्त ने कहा है कि भवन अनुज्ञा के ऑनलाइन आवेदन को अच्छे से जांच किया जाए। टाउन एन्ड कंट्री प्लानिग से विधिवत नक्सा पास होने पर आवेदन स्वीकृत करे अन्यथा आवेदन में कारण दर्शाते हुए निरस्त करे।
होगा एफआईआर
निरीक्षण के बाद आयुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि अवैध प्लाटिंग की जा रही जमीन किसका है। जमीन मालिक ने प्लॉट काटने किसको अधिकृत किया है इसकी सूची तैयार किया जाए। मौके पर कमीशन पर काम करने वाले हो तो उसका नाम भी नोट किया जाए। सूची तैयार होने के बाद अवैध कालोनी बनाने वाले और जमीन मालिक के खिलाफ एफ आई आर कराया जाए।