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1 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 वर्ष पूरा करने वाले व्यक्ति भी जुड़वा सकते हैं, मतदाता सूची में नाम…
1 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 वर्ष पूरा करने वाले व्यक्ति भी जुड़वा सकते हैं, मतदाता सूची में नाम…
सीधे तहसील कार्यालय में आवेदन देकर, अथवा nsvp.in में लाग इन कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं…
दुर्ग – 1 जनवरी 2022 की स्थिति में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं वे अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री खेमलाल वर्मा ने बताया कि निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अपेक्षित अहर्ता पूरी करने वाले तहसील कार्यालय में अथवा एनवीएसपी डाट इन में अथवा प्ले स्टोर में जाकर वोटर हेल्पलाइन में आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ ही वे नाम काटने अथवा संशोधन के आवेदन भी कार्यालयीन दिवस में तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 30 नवंबर तक कार्यालयीन दिवसों में सभी मतदान केंद्रों में दावा-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जावेगा। विशेष अभियान दिवस के तहत् 21 नवंबर दिन रविवार को भी दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। सतत् अद्यतीकरण के तहत् मतदाता सूची में नाम जोड़ने/काटने एवं संशोधन के लिए कार्यालयीन दिवस में किसी भी दिन तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तहसील कार्यालय दुर्ग/धमधा/ पाटन में स्थापित मतदाता सुविधा केन्द्र से मतदाता अपना मतदाता फोटो परिचय पत्र तैयार करवा सकते हैं। 1 जनवरी को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है वे प्रारूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सूची से नाम विलोपन हेतु प्रारूप 07 में मतदाता सूची की प्रविष्टयों में सुधार के लिए प्रारूप 08 तथा एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थानांतरण की दशा में प्रारूप 08 क में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान तथा मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में स्थित टोल फ्री नंबर 1950 में कार्यालयीन दिवस में प्रातः 10ः30 से शाम 5ः30 तक की अवधि में संपर्क कर सकते हैं। पुनरीक्षण के समय प्राप्त दावा-आपत्ति की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। सूची में आपत्ति होने पर संबंधित निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने, संशोधन एवं स्थानांतरण के लिए प्ले स्टोर से वोटर हेल्प लाईन एप डाउनलोड कर अथवा एनवीएसपी डाट इन पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं।
*मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी-* दावा-आपत्ति 30 नवंबर तक किया जाएगा। विशेष अभियान 21 नवंबर तक चलाया जाएगा। दावा-आपत्तियों का निराकरण 20 दिसंबर के पहले किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी तक किया जाएगा…